शिवपुरी - जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ए.के.गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी हरिओम रावत को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 53 हजार 600 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता यौगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय शिवपुरी द्वारा की गई।
संभाग प्रथम म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी के उपमहाप्रबंधक (सं./सं.) ने बताया कि अभियोजन के मुताबिक घटना 26 नवम्बर 2019 को चैंकिग टीम कनिष्ठ यंत्री एम.एस.करेंशी एवं सहायक लाईनमेंन वशीर खांन एवं मीटर रीडर अजान सिंह द्वारा वितरण केन्द्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त हरिओम रावत पुत्र खुमान रावत निवासी ग्राम प्रेमनगर टोंगरा, थाना सिरसौद के यहां निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्युत कनेक्शन के बिना, सीधे विद्युत लाईन से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद हरिओम रावत को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 53 हजार 600 रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित की सजा निर्धारित की है।
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