शिवपुरी - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी खरीफ 2023 में अऋणी कृषकों के फसल बीमा कराये जा रहे है। शासन द्वारा बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक यू एस तोमर ने बताया कि अऋणी कृषक जिले की अधिसूचित फसल जो पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन फसल है। जिसकी प्रीमियम राशि 6847 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं धान सिंचित फसल की 800 रूपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। वह अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर या कृषक का बैंक खाता जिस बैंक में हो वहां पर भी अपनी प्रीमियम राशि जमा कर फसल बीमा करा सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु अपने विकासखण्ड या तहसील स्तर पर पदस्थ कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई समय अवधि को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक फसल बीमा कराएं एवं इस योजना का लाभ प्राप्त करें। कृषक वेबसाईट www.pmfby.gov.in अथवा mobile App crop insurance के माध्यम से कृषक अपने मोबाइल द्वारा फसल बीमा कर सकते हैं।
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