सागर शर्मा शिवपुरी - पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड के द्वारा अवैध हथियार से अपराध की नियत से घूमने वालो के विरुध्द कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये है जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी शिवनारायण मुकाती के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी करैरा निरीक्षक विनोद सिहं छावई एव उनकी टीम के द्वारा लगातार मुखबिर मामूर कर दविश देकर कार्यवाही की जा रही है अभियान के क्रम में दिनांक 29.03.2025 को थाना करैरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दीपक उर्फ रायडू पुत्र अशोक जाटव उम्र 25 साल निवासी चंगेज पहाडिया हाइवे रोड करैरा, जुझाई रोड हाइवे पुल के नीचे अपराध की नियत से बैठा है तभी उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान जुझाई रोड हाइवे पुल के नीचे पहुंचे तो मुखबिर के बताये हुलिया के व्यक्ति देखा जो पुलिस को आता देख भागने लगा जिसे हमराही बल की मदद से घेर कर पकड़ा उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम दीपक उर्फ रायडू पुत्र अशोक जाटव उम्र 25 साल निवासी चंगेज पहाडिया हाइवे रोड करैरा होना बताया जिसकी जामा तलाशी लेने पर कमर में दाहिनी तरफ एक 315 बोर का कट्टा खुरसे मिला तथा एक जिन्दा कारतूस मिला, कट्टा एवं कारतूस रखने का बैध लायसेंस चाहा तो नही होना बताया यह कृत्य अपराध धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय पाया जाने से कट्टा एवं कारतूस को जप्त किया गया आरोपी के विरुध्द अपराध क्रमांक 251/25 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
थाना प्रभारी करैरा निरी० विनोद छावई, सउनि बृजराज सिहं यादव, प्रआर 391 मोहन सिहं बघेल, आर0 965 सुरेन्द्र सिहं रावत, आर0 895 राधेश्याम जादौन, आर0 338 हरेन्द्र सिंह, आर मत्स्येन्द्र गुर्जर थाना करैरा जिला शिवपुरी की मुख्य भूमिका रही है।
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