सागर शर्मा शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी के प्रतिवेदन पर ग्राम वीरपुर थाना सुरवाया निवासी बलजिंदर सिंह पुत्र मक्खन सिंह का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 के तहत की गई है थाना सुरवाया के ग्राम वीरपुर निवासी बलजिंदर सिंह पुत्र मक्खन सिंह के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 157/2003/111/डीएम/ एसआईपी पर दर्ज था, जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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