सोने के जेवर और कड़े के लिए की गई थी महिला की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Shivpuri



सागर शर्मा शिवपुरी - शिवपुरी जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने एक महिला के साथ लूटपाट करने के बाद सिर पर पत्थर पटककर निर्मम तरीके से हत्या करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है आरोपी को पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना होगा मामले में पैरवी शासन से पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।

अभियोजन के मुताबिक, 27 जनवरी 2022 को बैराड़ के ग्राम खरई डाबर निवासी 60 वर्षीय एक महिला पंखोबाई सुबह 11 बजे घर से मवेशियों को चारा लेने के लिए घर से निकली थी इसके बाद वह शाम तक वापस नहीं आई तो परिजन ने उसकी तलाश की और शाम करीब सात बजे पंखोबाई की लाश गांव में ही एक खेत पर पड़ी मिली और महिला जो जेवर पहने थी, वह गायब मिले। मामले की सूचना पर पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कर लिया था।

निशानदेही पर बरामद किए गए थे जेवर

इस मामले में हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। बाद में पुलिस ने पड़ताल कर आरोपी की पहचान शिवदयाल पुत्र गनेशा जाटव निवासी खरई डाबर के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपराध करना स्वीकार किया इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उसके साडू से लूटे गए जेवर भी बरामद कर लिए विवेचना उपरांत पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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