शहरी और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का होगा निराकरण - कलेक्टर - Shivpuri

मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित  

शिवपुरी - युवा, नारी, किसान और गरीब के कल्याण एवं विकास के लिये प्रदेश में 11 दिसम्बर से 26 जनवरी, 2025 तक मुख्यमंत्री जन-कल्याण अभियान चलाया जायेगा। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार की शत-प्रतिशत सैचुरेशन की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं और लक्ष्य प्रदान की गयी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा उक्त जानकारी मंगलवार को जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एडीईओ और पीसीओ को दी। 

कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा कि 11 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक प्रदेश में जन-कल्याण पर्व भी मनाया जायेगा, इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों की गतिविधियों और विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी होगा। साथ ही राज्य शासन की एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित भी किया जायेगा। जन-कल्याण अभियान का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवा, नारी, किसान तथा गरीब वर्ग के कल्याण एवं विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करना है एवं उनके हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित करना है इसमें 34 हितग्राही मूलक, 11 लक्ष्य आधारित और 63 अन्य सेवाओं को आम नागरिकों तक सहज रूप से पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है अभियान अंतर्गत संचालित गतिविधियों की सीएम हेल्पलाइन डेशबोर्ड पर मॉनीटरिंग की जायेगी उन्होंने कहा कि अभियान अवधि में शहरी और ग्रामीण अंचलों में शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का निराकरण और पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर योजनाओं का लाभ दिया जायेगा आयुष्मान योजना में 70 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के कार्ड बनाये जायेंगे। 

उन्होंने कहा कि जन-कल्याण अभियान के लिये 130 दल प्रभारी होंगे दल में सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के समस्त वार्डों में लगने वाले शिविरों के स्थान और तिथि का रोस्टर बनाकर प्रचारित-प्रसारित भी किया जाएगा। शिविरों की मॉनीटरिंग के लिये नगरीय क्षेत्रों में जोन स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत क्लस्टर पर एक सेक्टर अधिकारी की नियुक्ति की जाये। सर्वे के दौरान हितग्राही का नाम, मोबाइल नम्बर, समग्र आईडी और विभाग का नाम, परिवार की आईडी, पंचायत का नाम और योजना का नाम होना आवश्यक है।


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