शिवपुरी - सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल में प्राप्त हुई तिरपाल कम नापकर देने की शिकायत का निराकरण करते हुए न्यायालय द्वारा 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना संबंधित संस्था पर लगाया गया जिसे अभियुक्त द्वारा मौके पर ही चालान द्वारा जमा किया गया।
नाप-तौल निरीक्षक द्वारा बताया गया कि नाप-तौल विभाग में शिवपुरी निवासी उपभोक्ता सोनू धाकड द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल में गांधी मार्केट शिवपुरी से संस्था श्रीजी ट्रेडर्स की दुकान से कम तिरपाल नापकर दिये जाने की शिकायत की गई थी जिसकी जांच नाप-तौल निरीक्षक आर.के.चतुर्वेदी द्वारा की गई। जांच में उनके द्वारा पाया गया कि संस्था श्रीजी ट्रेडर्स के संचालक तरूण गर्ग द्वारा शिकायतकर्ता को 25 मीटर के स्थान पर 22.5 मीटर ही तिरपाल नापकर दिया गया अर्थात् 2.5 मीटर तिरपाल का कम नापकर दिया जाना पाया गया। साथ ही संस्था द्वारा उपयोग में लाये जा रहे मीटर टेप का भी सत्यापन नहीं कराया गयसा था। संस्था के विरूद्ध नाप-तौल विभाग द्वारा विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसके पश्चात् गतदिवस प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायालय में दायर किया गया।
न्यायालय में अभियुक्त द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपनी गलती स्वीकार की गई जिस पर न्यायालय द्वारा अपना फैसला सुनाते हुए दोषी अभियुक्त पर 7 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया जिसे अभियुक्त द्वारा मौके पर ही चालान द्वारा जमा किया गया। इसके अतिरिक्त निर्माता अथवा पैकर संस्था करिश्मा रिसर्च एण्ड हाईब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, मट्टूलाल कालूराम किराना दुकान कोर्ट रोड शिवपुरी द्वारा वितरित/पैक किये गये पैकेटों पर नियमानुसार घोषणाऐं नहीं पाये जाने के कारण एवं प्रदीप पुत्र हरीराम साहू अनाज विक्रेता झांसी रोड करैरा के विरूद्ध नाप-तौल उपकरण सत्यापित नहीं पाये जाने के कारण विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण न्यायालय में दायर किये गये हैं।