सागर शर्मा शिवपुरी - दुकान किराया एवं प्रीमियम तथा सम्पत्तिकर के ऐसे समस्त बकायादार अपना बकाया जलकर, दुकान किराया एवं प्रीमियम तथा सम्पत्ति कर की राशि नगर परिषद नरवर में 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा कराए।
नगर परिषद नरवर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जलकर, दुकान किराया एवं प्रीमियम तथा सम्पत्ति कर के बकायादारों से बकाया राशि जमा कराने हेतु निकाय कर्मचारियों द्वारा बकायादारों से सम्पर्क करने के उपरांत भी राशि जमा नहीं कराई जाती है। जलकर, दुकान किराया एवं प्रीमियम तथा सम्पत्ति कर के बकायादारों को नगर परिषद नरवर में 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा कराने की अपील कर सूचना जाहिर है। अन्यथा जलकर, दुकान किराया एवं प्रीमियम तथा सम्पत्ति कर के बकायादारों के नाम बैनर-पोस्टर-समाचार पत्रो के माध्यम से डिफाल्टर के रूप में सार्वजनिक प्रकाशित कर बकाया राशि की वसूली नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन की जाएगी एवं नल काटने की कार्यवाही कर अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित बकायादार का होगा।