सागर शर्मा शिवपुरी - खबर शिवपुरी जिले के एसपी ऑफिस से मिल रही है जहा आज एक युवक ने आवेदन देते हुये बताया कि उसके साथ सुसराल पक्ष के लोगो द्वारा मारपीट कर दी जिसके बाद आवेदन अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचा जहां पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से परेशान होकर आज बुधवार को युवक एसपी राठौड़ से मदद की गुहार लगाने आया।
दिये गये आवेदन के अनुसार -
1- यह कि प्रार्थी ग्राम वामौर थाना बदरवास जिला शिवपुरी म० प्र० का स्थायी मूल निवासी है तथा वर्तमान में इंदौर में निवास करता है। तथा मुझ प्रार्थी की शादी ग्राम लुकवासा में वावूलाल जाटव की पुत्री सावित्रीवाई से हुयी है।
2- यह कि युवक की पत्नी सावित्रीवाई एवं मेरे दोनो बच्चे प्रथम एवं जिया से दिनांक 16.07.2024 को शाम के 7.30 बजे के आसपास में ग्राम लुकवासा में मिलने पहुंचा था तभी मुझ प्रार्थी के ससुर वावूलाल एवं साले भगीरथ जितेन्द्र एवं साले भागीरथ का पुत्र निकिल ने एक राय होकर मेरी लाठी एवं सरिया से मेरे उपर पानी डालकर मेरी मारपीट की थी तथा मुझ प्रार्थी के हाथ पैर बांधकर मेरी मारपीट की थी तथा भागीरथ ने मेरे सामने सामने सिर में एक सरिया मारा जिससे मुझे सिर में चोट आई थी तथा सिर फट गया था तथा एक दूसरा सरिया मेरे वांये पैर में मारा था जिससे मेरा पैर टूट गया है तथा वादूलाल जितेन्द्र एवं निकिल ने मेरी लाठी व लात घूंसों से मेरी मारपीट की थी तथा में मौके पर वेहोश हो गया था तथा घटना स्थल से मुझे पुलिस थाना चौकी लुकवासा पर मुझे उक्त लोग मेरी मारपीट करने वाले ही फोर व्हीलर गाडी में डालकर लेकर आये थे उसके वाद पुलिस वाले ही कोलारस अस्पताल में छोड़का गये वहाँ डॉक्टर में मेरा कोई इलाज नहीं किया तीन दिन अस्पताल में पड़े रहने के बाद मेरी माँ मुझे शिवपुरी अबस्पताल लेकर गयी थी। जहाँ मेरा इलाज हुआ था।
4- यह कि उक्त आरोपीगण ही मुझें थाना चौकी लुकवासा पर छोड़कर चले गये थे। तथा मुझ प्रार्थी ने चौकी लुकवासा में रिपोर्ट लेखवद्ध करायी थी। परन्तु पुलिस ने अदम चौक पर कोरे कागज पर मेरे हस्ताक्षर करा लिये थे। तथा पुलिस ने बाद में में अपनी मर्जी से अदम चौक का विवरण उल्लेखित कर लिया है। वह अदम चौक की एक कार्बन प्रति की छायाप्रति आवेदनपत्र के साथ में संलग्न है।
5- यह कि आरोपी वायूलाल जाटव भारतीय जनता पार्टी का दबंग नेता है। उसी ने अपनी नेतागिरी के प्रभाव में मेरी एफ आई आर नहीं होने दी है तथा वादूलाल तो यहाँ तक कहता है कि में तुझे जान से मार दूंगा और मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि में एक नेता हॅू। तथा उक्त सभी लोगों के विरूद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
6- यह कि वावूलाल पुत्र पंचूराम जाटव एवं भागीरथ पुत्र श्री वावूलाल जाटव एवं जि पुत्र वावूलाल जाटव एवं निकिल पुत्र श्री भागीरथ जाटव निवासीगण ग्राम लुकवासा थान कोलारस के विरूद्ध मुझ प्रार्थी की मारपीट के सम्बंध में एफ आई आर लेखवद्ध किये जाने हेतु पुलिस थाना चौकी लुकवासा के प्रभारी अधिकारी महोदय को आदेशित किये जाना न्यायहित में आवश्यक है। तथा मुझ प्रार्थी को मेरे ससुर बाबूलाल के बड़े भाई परमू जाटव पुत्र पंचू जाटव जो कि पुलिस में है उसी ने दिनांक 13.07.2024 में फोन करके मुझसे वोला था कि तुम अपनी पत्नी एवं वच्चों को लेने आ जाओं तभी में उसकी बात पर भरोसा करके ग्राम लुकवासा में पहुंचा था। तथा मुझ प्रार्थी के द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 05.08.2024 को भी इस सम्बंध में दिया था उसके वावजूद भी पुलिस कोलारस के द्वारा मेरी कोई सुनवायी आज दिनांक तक नहीं की है। तथा आवेदनपत्र की छायाप्रति आवेदनपत्र के साथ में संलग्न है।