विद्युत चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर दो साल का कठोर कारावास - Shivpuri



सागर शर्मा शिवपुरी - जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ए.के.गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी राजाराम रावत को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 87 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है इस प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता योगेंद्र कुमार विजयवर्गीय द्वारा की गई।

संभाग प्रथम म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. शिवपुरी के उपमहाप्रबंधक ने बताया कि अभियोजन के मुताबिक घटना 11 जनवरी 2019 को चेकिंग टीम कनिष्ठ यंत्री एम.एस.करेंशी एवं लाईन हेल्पर दामोदर यादव एवं मीटर रीडर कपिल उपाध्याय द्वारा वितरण केन्द्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त राजाराम रावत पुत्र मुरारी रावत निवासी ग्राम कुडावदा का हार थाना सिरसौद के यहां निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्युत कनेक्शन के बिना, सीधे विद्युत लाईन से तार जोड़कर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया है। कोर्ट ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद राजाराम रावत को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 87 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित की सजा निर्धारित की है।

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