बटाईदार द्वारा रूपयों को लेकर खेत मालिक के साथ गाली गलौच कर की मारपीट, मालिक पहुंचा एसपी ऑफिस - Shivpuri



सागर शर्मा शिवपरी - खबर एसपी ऑफिस शिवपुरी से मिली है जहा आज एक किसान जोकि विकलांग होने के चलते अपनी खेती को बटाई से कराता है बटाईदार सुनमान रावत, गजेन्द्र सिंह रावत व रानी रावत के द्वारा किसान खेत मालिक के साथ रूपयों के लेन देन के चलते रास्ता रोककर गाली-गलौज कर मारपीट कर दी किसान खेत मालिक ने बताया कि चौक बाउंस वाले प्रकरण को वापिस लेने के लिये दबाव बनाने के लिये झूठा बलात्कार अथवा गंभीर धाराओं के केश में फंसाने एवं दुबारा मारपीट कर पैर तोड

देने की धमकी बटाईदार आरोपियों द्वारा दी जा रही है इस लिये न्याय पाने के लिये खेत मालिक विकलांग किसान आज एसपी राठौड़ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। 


दिये गये आवेदन के अनुसार - 

ग्राम सुनारी का निवासी होकर कृषक है व पैर से विकलांग है वह अपनी कृषि बहुत पूर्व समय से बटाईदारों से कराते चले आ रहे है दिनांक 06.06.2018 को ग्राम के सुनमान रावत गजेन्द्र रावत पुत्रगण हरनाम सिंह रावत, निवासीगण ग्राम सुनारी, थाना करैरा के द्वारा भूमि बटाई से ली गई थी 39 बीघा के करीब इसी के चलते इसके पिता के नाम से बहुत पुराना ट्रेक्टर था फिर इसने नवम्बर माह में नया ट्रेक्टर खरीदा खरीदने के बाद इसके पास कृषि यंत्र नहीं थे प्रार्थी की भूमि को जुताई बोवाई करने में असमर्थ हो रहा था तो खेत मालिक के पास पूरे परिवार सहित बार-बार चक्कर लगाता रहा के मुझे कृषि यंत्र खरीदने को रूपये दे दो फिर प्रार्थी ने पूछा की कितने रुपयों की आवश्यकता है तो उक्त व्यक्ति ने 5,64,000/- रूपये की मांग की इसकी मांग करने पर प्रार्थी ने एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा शिवपुरी का चौक बनाकर दे दिया अपने खता क्र.50200004388690 दिनांक 04.12.2018 को उक्त लोगों ने रानी रावत के नाम से चौक बनवाया था इसके पश्चात् उक्त बैंक की राशि उक्त व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई रानी सहित तब आगे चौत की फसल आने पर कुछ रूपये वापिस दिये इसके पश्चात दूसरी साल कार्तिक की फसल आने पर रूपये और वापिस दिये शेष राशि 3,10,000 /- रूपये बचे थे तब रानी रावत व उसके पति द्वारा मुझे मार्च के माह 2021 में अपने खाते का चौंक इलाहाबाद बैंक, शाखा करैरा का प्रार्थी को दिया प्रार्थी द्वारा अपने खाते बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करवाया तो वह चौंक बाउंस हो गया बाउंस होने पर प्रार्थी ने महिला रानी पत्नी सुनमान रावत, निवासी ग्राम सुनारी, थाना करैरा के विरूद्ध चौंक बांउस के बावत् एन.आई. एक्ट का प्रकरण जे.एम.सी. महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसकें रानी रावत को 6 माह का कारावास हुआ एवं माननीय न्यायालय द्वारा रानी रावत को 3,99,815/- रूपये जोकि किसान को दिये जाने के आदेश दिनांक 14.12.2023 को पारित किया गया।

उक्त दिनांक से ही रानी रावत, सुनमान रावत, गजेन्द्र रावत के द्वारा प्रार्थी का दबाव बनाया जा रहा है कि प्रकरण वापिस ले लो एवं पैसे भूल जावे अन्यथा किसान के विरूद्ध झूठा बलात्कार का केस लगवा दिया जायेगा ये लोग किसान को आये दिन रास्ते में रोक लेते है और प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करते है।




Post a Comment

Previous Post Next Post

संपर्क फ़ॉर्म