अध्यादेश जारी तीन बर्ष के पहले नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नहीं हो सकेगा अविश्वास प्रस्ताव - MP News



शहर सरकार को सुरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अध्यादेश के रूप में सुरक्षा कवच मिल गया है नगर पालिका और नगर परिषद में अब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 3 साल के पहले नहीं लाया जा सकेगा वहीं, अविश्वास प्रस्ताव के लिए तीन चौथाई सदस्यों की सहमति भी जरूरी होगी राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 के जरिए यह प्रावधान जोड़ दिये हैं डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने पिछले हफ्ते हुई बैठक में यह फैसला लिया था, इसके बाद मंगलवार को राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी कर दिया गया है।


अध्यादेश में क्या है - 

नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल के बजाय 3 साल की अवधि तय की गई है प्रस्ताव लाने के लिए दो तिहाई के बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा इसके लिए नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 क की उपधारा (1) में संशोधन किया गया है।

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