सागर शर्मा शिवपुरी - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोड के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनुराग तिवारी पर मरीजों के साथ कदाचरण और मारपीट करने के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई, 2024 को डॉ. तिवारी के द्वारा मरीजों के साथ कदाचरण और शारीरिक रूप हमला करने जिससे मरीजों को चोटें आईं का प्रकरण प्रकाश में आया।
उक्त पर संज्ञान लेते हुए डॉ. तिवारी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1966 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर नियत किया गया है। उक्त संबंध में थाना भौती ओंपी. खोड में डॉ. तिवारी के विरूद्ध धारा 115, (2), 351 (3) 296 के तहत एफआईआर भी दर्ज की गयी है
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