पात्रता पर्चीधारी हितग्राही अगस्त माह का खाद्यान्न 31 अगस्त तक उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त करें - Shivpuri



शिवपुरी - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के सुचारू क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान माह में ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये गये है।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देश के परिपालन में हितग्राहियों को 31 अगस्त तक वर्तमान अगस्त माह का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा आगामी माह में भी खाद्यान्न का वितरण माह की 1 से 30 तारीख तक की अवधि में पूर्ण किया जाएगा पात्रता पर्ची धारी हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि पात्रतानुसार अगस्त माह का खाद्यान्न 31 अगस्त तक उचित मूल्य की दुकान पर उपस्थित होकर प्राप्त करें अन्यथा की स्थिति में सितम्बर माह में अगस्त माह का खाद्यान्न प्रदाय नहीं किया जा सकेगा पूर्व प्रक्रिया में जो हितग्राही निर्धारित माह में किसी कारणवश राशन नहीं ले पाते थे तो उन्हे अगले माह में राशन दे दिया जाता था लेकिन अब इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है अर्थात वर्तमान माह का खाद्यान्न वर्तमान माह में ही प्राप्त किया जा सकेगा।

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