घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का नियम विरुद्ध दुकानों पर उपयोग पर रोक एवं दंडनीय कार्यवाही की मांग को लेकर एडवोकेट ठाकुर ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन - shivpuri



सागर शर्मा@शिवपुरी - खबर शिवपुरी जिले से आ रही है जहां आज एडवोकेट मोहित ठाकुर द्वारा घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे चाय स्टॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों के विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही करने की मांग करते हुऐ शिवपुरी जिला कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी को आज सौपा ज्ञापन। 

दिये गये ज्ञापन के अनुसार - शिवपुरी में व्यावसायिक कार्यों के लिए घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग प्रतिबंधित व कानूनी रूप से दंडनीय है लेकिन चाय, नाश्ते,ओर खाने के ठेलो, होटल, ढाबो,पर खुलेआम घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग प्रतिबंधित होने के बाद भी किया जा रहा है।

एडवोकेट मोहित ठाकुर ने बताया कि - व्यवसायिक एलपीजी गेस सिलेंडर की तुलना में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता होता है इस कारण चाय, नाश्ते व खाना बनाने के लिए दुकानदार घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं खाद्य विभाग मूकदर्शक बना हुआ है जिलेभर में शहर, तहसील, कस्बा, ग्राम सभी जगह नियमों के विपरीत घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है एडवोकेट मोहित ठाकुर ने कलेक्टर शिवपुरी को पत्र देकर अनुरोध किया है कि वो जिला खाद्य अधिकारी से जांच कर कार्यवाही करने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।


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