चार दूध एवं मावा विक्रेताओं के सैंपल अवमानक पाए जाने पर हुई शास्ति अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही - Shivpuri


शिवपुरी - म.प्र. शासन के मिलावट के विरूद्ध विशेष अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी (खाद्य सुरक्षा प्रशासन) द्वारा शिवपुरी स्थित चार दूध डेयरी एवं मावा दुकानों के सैंपल अवमानक पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किए जाने की कार्यवाही की है।

उक्त की गई कार्यवाहियों में झांसी रोड़ शिवपुरी स्थित डी.आर.डेयरी के संचालक दीपेश राठौर पुत्र दुर्गाप्रसाद राठौर पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए खुले दूध का सैंपल अवमानक पाये जाने से 1 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गयी है। उक्त डेयरी संचालक पर पूर्व में भी इस न्यायालय के द्वारा 40 हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की गयी थी।

इसी प्रकार छतरी रोड़ बस स्टेण्ड के सामने स्थित मैसर्स जैन मावा भण्डार के संचालक अखिलेश जैन पुत्र रामदयाल जैन पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए मावा का सैंपल अवमानक पाये जाने से 75 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। उक्त प्रतिष्ठान संचालक पर पूर्व में भी इस न्यायालय के द्वारा 40 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी थी। शिवहरे दूध डेयरी, एबी रोड कमलागंज शिवपुरी के संचालक सुशील शिवहरे, सतीश शिवहरे पुत्रगण मुरारीलाल शिवहरे पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए दूध खुला का सैंपल अवमानक पाये जाने से 50 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। यश मावा प्लाण्ट, कालामढ़ तहसील बैराड़ के संचालक भानुप्रकाश यदुवशी पुत्र राधेश्याम यदुवंशी पर उनके प्रतिष्ठान से लिए गए मावा का सैंपल अवमानक पाये जाने से 50 हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की गयी है। उक्त सभी कार्यवाही खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 सहपठित धारा 51 व 64 के तहत की गई है।


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