शस्त्र लायसेंस निलंबित - Shivpuri



शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी के प्रतिवेदन पर ग्राम जसराजपुर थाना सिरसौद निवासी सरदार सिंह पुत्र भगवानलाल रावत का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

यह कार्यवाही आयुध अधिनियम 1959 के तहत की गई है। थाना सिरसौद के ग्राम जसराजपुर निवासी सरदार सिंह पुत्र भगवानलाल रावत के नाम से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस 688/2003/111/डीएम/ एसआईपी पर दर्ज था, जो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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