शिवपुरी - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने से निर्वाचन संबंधी कार्यों को समयावधि में सम्पादित कराने के लिये अधिकारियों अथवा कर्मचारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक जिले में कार्यरत समस्त अधिकारियों अथवा कर्मचारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा और न ही मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदाय की जायेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने निर्देश जारी किए हैं। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी जिला अधिकारी एवं कार्यपालिक अधिकारियों को अवकाश पर जाना आवश्यक है तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर जायेंगे एवं अन्य तृतीय श्रेणी अधिकारी अथवा कर्मचारियों के अवकाश पर जाने के संबंध वह अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनसे लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर जायें।