शिवपुरी - जिला प्रशासन द्वारा आदतन अपराधी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के 12 आदतन अपराधियों को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिलों की सीमा से छह माह एवं तीन माह के लिए जिलाबदर किये जाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 6 आदतन अपराधियों को थाने की निगरानी में रहने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने 3 आदतन अपराधी बलवंत रावत पुत्र रामचरण रावत निवासी ग्राम रिझारी, थाना तेंदुआ, मंगल पुत्र प्रयाग रावत निवासी ग्राम भदेरा थाना बैराड, हेमंत रावत पुत्र प्रयाग रावत निवासी ग्राम भदेरा थाना बैराड़ को 6 माह के लिए, 9 आदतन अपराधी अरविन्द्र रावत पुत्र प्रयाग रावत निवासी ग्राम भदेरा थाना बैराड़, वीरू रावत पुत्र नंदकिशोर रावत निवासी वार्ड नं. 06 भदेरा थाना बैराड़, छोटू उर्फ प्रदीप पुत्र सुल्तान रावत निवासी ग्राम भदेरा थाना बैराड़, मनीष पुत्र परमाल सिंह तोमर निवासी पराई की पोर थाना कोलारस, रामजीलाल पुत्र वीर सिंह लोधी निवासी ग्राम जराय थाना पिछोर, अरविन्द पुत्र रामनिवास यादव निवासी ग्राम मनका थाना पिछोर, बल्लू उर्फ रामकुमार पुत्र इमरत लाल लोधी निवासी ग्राम गौचोनी थाना पिछोर, बल्लू उर्फ बृजेश पुत्र रामकिशन लोधी निवासी ग्राम गौचोनी थाना पिछोर, रामनिवास पुत्र भारत सिंह गुर्जर निवासी ग्राम मगरौनी थाना नरवर को तीन माह की अवधि के लिये जिला बदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से जिलाबदर किया है।
इसी प्रकार अजमत उर्फ पप्पू पुत्र अल्लू शाह ग्राम बरखाड़ी थाना नरवर, इस्लाम शाह पुत्र अल्लू् शाह निवासी ग्राम बरखाड़ी थाना नरवर, वकील शाह पुत्र अल्लू शाह निवासी ग्राम बरखाड़ी थाना नरवर, आरिफ शाह पुत्र अजमत शाह निवासी ग्राम बरखाड़ी थाना नरवर, शहीद शाह पुत्र बजीर शाह निवासी ग्राम सुनारी थाना करैरा एवं हल्के उर्फ अनिल पुत्र भगवानदास सेन निवासी चांदनी चौक खनियांधाना को थाने की निगरानी में रहने के निर्देश तीन माह तक संबंधित थाना में सप्ताह के एक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, स्वयं के क्रियाकलापों की जानकारी देगा। जिसका रिकॉर्ड थाना प्रभारी द्वारा रखा जाएगा।