शिवपुरी - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सभी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) संचालक को निर्देश दिए है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पोस्टर, पैम्पलेट इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) की उपधारा (1)(2) के उल्लंघन किए जाने पर छह मास का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा जिलाधीश कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश शुक्ला सहित अन्य अधिकारी एवं स्थानीय मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) संचालक एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने बताया कि आरपी एक्ट 1951 की धारा 127ए के अनुसार पंपलेट, पोस्टर, हेण्ड बिल आदि में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम एवं पता लिखा जाना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा अथवा नहीं करवाएगा जब तक की प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा 2 व्यक्तियों, जो उन्हें जानते हो द्वारा सत्यापित न हो। मुद्रक द्वारा घोषणा की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है। उन्होने कहा कि निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टरों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता हैं। दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् मुद्रक द्वारा दस्तावेज की चार प्रतियों के साथ घोषणा की एक प्रति निर्वाचन कार्यालय को भेजना अनिवार्य है। यदि मुद्रक /प्रकाशक की प्रेस भोपाल में स्थित हो तो जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगा तथा अन्य जिले से मुद्रित कराए जाने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा एवं सूचना इस कार्यालय को देनी होगी। समाचार क्रमांक 99/2024 ---00---
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