शिवपुरी - एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए शिवपुरी जिले में 1 एकल मदिरा समूह की 3 मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन किया जाएगा उक्त निष्पादन का कार्य कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं निष्पादन स्थल में किया जाएगा ई-टेण्डर हेतु ऑनलाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेण्डर ऑफर सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 मार्च को दोपहर 2 बजे तक निर्धारित की गई है।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में जिले की सभी मदिरा दुकानें कम्पोजिट शॉप होंगी मदिरा दुकानों के निष्पादन के संबंध में नीति निर्देश आबकारी विभाग की वेबसाइट www.excise.mp.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है ई-टेण्डर हेतु ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि 15 मार्च को दोपहर 02 बजे से तथा जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से निराकरण किए जाने की कार्यवाही टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक की जाएगी।