शिवपुरी - तहसील कार्यालय पोहरी के पटवारी मणिकांत जैन द्वारा घोर वित्तीय अनियमितता किए जाने के कारण पद से पृथक किए जाने की कार्यवाही की गई है।
पोहरी के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवदयाल धाकड़ द्वारा तहसील कार्यालय पोहरी के पटवारी मणिकांत जैन को महालेखाकार ग्वालियर की जांच में स्वयं, अपने परिवार एवं अन्य स्टॉफ के निजी खातों में राशि भुगतान करने का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया और नोटिस जारी कर 15 दिवस में जवाब चाहा गया था।
इस मामले में तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने जांच की और जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, महालेखाकार ग्वालियर की जांच में आरोप सिद्ध होने, संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने एवं कृत्य गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की श्रेणी में आना पाया गया है। निलंबित पटवारी मणिकांत जैन द्वारा की गई घोर वित्तीय अनीयमित्ता के कारण भू-अभिलेख नियमावली के तहत एवं मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत दीर्घशस्ति अधिरोपित की जाकर सेवा से पदच्युत किया गया है।