शिवपुरी - समाधान आपके द्वार योजना अंतर्गत 24 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर में राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट दी जाएगी इस संबंध में नगरीय विकास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं।
यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी यह छूट 24 फरवरी को समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।
उक्त छूट वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि के मात्र अधिभार में निम्न शर्तों के अधीन दी जा रही है, यह छूट जिन निकायों में लागू नहीं होगी जहां लोक अदालत के दिनांक को निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होकर आचार संहिता प्रभावशील होगी संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए से अधिक तथा एक लाख रूपए तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपए तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपए से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/ उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपए से अधिक तथा 50 हजार रूपए तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपए से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।