कोलारस - कोलारस पुलिस को मुखबिर की सूचना द्वारा बिना रोयल्टी अवैध रूप से गिट्टी का परिवहन कर रहे डम्पर को पूरनखेड़ी टोल से पहले हाईवे रोड गिलगवां चक्क से चालक सहित डम्पर को जप्त कर की कार्यवाही।
उक्त मामला थाना कोलारस जिला शिवपुरी में -
अपराध क्रमांकः- 61/2024 धारा- 379 भा.दं.वि. 4(1),21(1) खान एवं खनिज अधिनियम, नाम फरियादी - शा.पु. कोलारस द्वारा सउनि. शत्रुघ्न सिंह भदौरिया थाना कोलारस, नाम आरोपी -मुन्शी पुत्र टुण्डाराम चंदेल उम्र 37 साल निवासी ग्राम बामौर थाना बदरवास, जब्त माल - डम्पर क्रमांक एमपी42जी2515 गिट्टी से भरा हुआ (गिट्टी कीमती करीब 12,000 रु.) घटना स्थल - पूरनखेडी टोल से पहले हाईवे रोड गिलगवां चक्क, घटना दिनांक व समय - 10.02.2024 के 10.45 बजे से 11.20 बजे, कायमी दिनांक व समय - 10.02.2024 के 11.52 बजे नाम विवेचक - सहायक उप निरीक्षक शत्रुघ्न सिंह भदौरिया थाना कोलारस।
विवरण - शनिवार 10 फरवरी को मुखबिर की सूचना पर से डम्पर क्रमांक एमपी42जी 2515 में काली गिट्टी भरी होना पाई गई डम्पर क्रमांक एमपी42जी 2515 के चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुन्शी पुत्र टुण्डाराम चंदेल उम्र 37 साल निवासी ग्राम बामौर थाना बदरवास का होना बताया जिससे डम्पर में भरी गिट्टी का परिवहन करने के संबंध में पूछताछ की चालक ने बताया कि मैं डम्पर में बदरवास बामौर से गिट्टी भरकर शिवपुरी ले जा रहा हूं चालक से गिट्टी ले जाने के संबंध में रोयल्टी चाही तो चालक द्वारा कोई रोयल्टी नहीं होना बताया आरोपी चालक मुंशी चंदेल के कब्जे से उक्त डम्पर मय माल से भरा हुआ जब्त कर थाना परिसर में रखा गया एवं आरोपी को धारा 41(1)क(2) जा.फौ. का नोटिस तामील कराया गया आरोपी का उक्त कृत्य धारा 379 भा.दं.वि. 4(1),21(1) खान एवं खनिज अधिनियम का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया।