वर्ष 2024-25 के लिये मदिरा दुकानों के नवीनीकरण आवेदन 17 तक - Shivpuri



शिवपुरी - राज्य शासन से अनुमोदित निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया, प्रावधान, शर्ताे तथा निर्बंधनों से फुटकर कंपोजिट मदिरा की दुकानों के निष्पादन वर्ष 2024-25 अर्थात् 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि हेतु नवीन आबकारी नीति घोषित हुई है जिसके क्रम में शिवपुरी जिले की 113 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 33 समूहों पर प्रथमतः वर्ष 2023-24 के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से 17 फरवरी तक नवीनीकरण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। 

नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय  शिवपुरी से प्रातः 10 बजे से 17 फरवरी को सायंकाल 5.30 बजे तक क्रय किया जा सकता है इसी प्रकार नवीनीकरण आवेदन पत्र जिला आबकारी कार्यालय में 17 फरवरी तक सायंकाल 06 बजे तक जमा किया जा सकता है।

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