शिवपुरी - जिले में चंबल फर्टिलाइजर एवं केंमीकल लि.गढ़ेपान कोटा राजस्थान की उर्वरक प्रदायक कंपनी का डीएपी उर्वरक प्रयोगशाला में जांच के दौरान अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण पर रोक लगा दी गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी यू.एस.तोमर ने बताया है कि जिले में विक्रेता प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या. मगरौनी नरवर से चंबल फर्टिलाईजर एवं केंमीकल लि.गढ़ेपान कोटा राजस्थान की उर्वरक प्रदायक कंपनी का डीएपी उर्वरक का नमूना लिया गया था। जो प्रयोगशाला में अमानक पाए जाने के कारण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एसईपीएल लॉट के उर्वरक का जिले में क्रय, विक्रय, स्थानांतरण एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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