शाजापुर - न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ कृष्णकुमार उर्फ कृष्णाकांत पिता गोविंदसिंह खाती उम्र 25 निवासी अलीसिरिया थाना अवंतीपुर बडोदिया को धारा 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषी पाते हुए शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30/11/2018 को फरियादी ने थाना अवंतीपुर बडोदिया की चौकी तिलावद पर रिपोर्ट लिखाई की, दिनांक 29/11/2018 को करीबन 8 बजे उसके पास अपने नातीन का फोन आया और उसने बताया की पीडिता अभी तक स्कूल से नही आई फिर फरियादी द्वारा पीडिता के स्कूल जाकर उसको तलाश किया लेकिन वह नही मिली, रिश्तेदारो में घटना की जानकारी दी थी फिर सबने मिलकर पीडिता की तलाश आस पास की तब भी उसका कोई पता नही चला उसकी नाबालिक पोती उम्र 15 वर्ष 4 माह को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। बाद अनुसंधान दिनांक 16/01/2019 को पीडिता को पुलिस ने आरोपी कृष्णा के कब्जे से दस्तयाब किया संपुर्ण अनुसंधान करने के बाद आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई विशेष सहयोग कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपुत द्वारा किया गया।