शिवपुरी - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर 15 नवम्बर की सांय 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक तथा 03 दिसम्बर को संपूर्ण दिवस के लिए मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है और 15 नवम्बर से 17 नवम्बर मतदान समाप्ति तथा 03 दिसम्बर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवसों में संपूर्ण जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-2, 3, 6, 7, जिले में स्थित देशी, विदेशी मदिरा, मद्यभाडागार, वाइन आउटलेट दुकानें बंद रहेगी तथा उक्त अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा का धारण, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा।
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