शाजापुर - न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपी संतोष पिता शंकरलाल मीणा उम्र 37 वर्ष निवासी आनंदीखेडी थाना कालापीपल को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदंड, धारा 460 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 397 भादवि में 14 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, श्री संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/01/2020 एवं 02/01/2020 की दरम्यानी रात मे अज्ञात बदमाशो द्वारा योजना बनाकर लुट, चोरी, हत्या करने की नियत से रात्रि में भगवानदास के घर में घुसे। उसे शरीर में चोट पहुंचाकर, गला दबाकर उसकी मृत्यु कारित की। घर में रखे चांदी के करीबन 13-14 किलो जेवर लूट कर ले गये । घटना की जानकारी किसी को न हो पावे इस कारण दुसरा ताला लगाकर अज्ञात बदमाश घटना कारित कर भाग गये । भगवानदास की जेब में रखे रूपये, पेनकार्ड तथा आधार कार्ड भी ले गये । दिनांक 06/01/2020 को मृतक के पुत्र गौरव जो इंदौर मे निवास करता है ने कालापीपल आकर घटना की सुचना पुलिस थाना कालापीपल पर दी थी । थाना कालापीपल पर धारा 450, 460,397,302,201/34 भादवि का अपराध पंजीबद्व कर रिपोर्ट लेखबद्व की गई । बाद अनुसंधान आरोपी संतोष के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी संतोष को दोषसिद्ध किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में की गई। जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर