शाजापुर - पट्टे की जमीन बिना कलेक्टर की अनुमति के धोखाधडी कर रजिस्ट्री कराने के दो मामलों में न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा सजा दी गई। जिनमें से एक प्रकरण में आरोपी नारायण सिंह पिता बालूसिंह सौंध्या निवासी ग्राम लोंगडी तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420, 468 में 5-5 वर्ष कठिन कारावास एवं 3000-3000 रू अर्थदण्ड, भादवि की धारा 471 में 1 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 3(1)(iv) अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठिन कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपी सीमा बाई पति यश्वंत सिंह सोध्या निवासी ग्राम लोंगडी तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420, 468 धारा 120 बी में 3-3 वर्ष कठिन कारावास एवं 2000-2000 रू अर्थदण्ड, भादवि की धारा 471 में 6 माह का कठिन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 3(1)(iv), 3(1)(v) अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इसी प्रकार दूसरे धोखाधडी के प्रकरण में आरोपी नारायण सिंह पिता बालूसिंह सौंध्या निवासी ग्राम लोंगडी तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420, 468 में 5-5 वर्ष कठिन कारावास एवं 3000-3000 रू अर्थदण्ड, भादवि की धारा 471 में 1 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 3(1)(iv) अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठिन कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किए एवं आरोपी मानकुंवर बाई पति रतनलाल सोध्या निवासी ग्राम लोंगडी तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 420, 468 सहपठित धारा 120 बी में 3-3 वर्ष कठिन कारावास एवं 2000-2000 रू अर्थदण्ड, भादवि की धारा 471 में 6 माह का कठिन कारावास एवं 1000 रू अर्थदण्ड, धारा 3(1)(iv), 3(1)(v) अ0जा0अ0ज0जा0 अत्याचार निवारण अधिनियम में दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000-1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
दोनों प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कमल गोयल, विशेष लोक अभियोजक / ए.डी.पी.ओ. शाजापुर द्वारा की गई।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर
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