शिवपुरी - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के समस्त एलपीजी गैस कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं और गैर पीएमयूवाई श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में ऐसी लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन 14.2 किलो है, उनको 1 सितंबर से गैस सिलेंडर रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराया जाएगा।
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा जिले में गैस सिलेंडर रिफिल 450 रूपये में उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला स्तरीय एवं अनुभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति जिला एवं अनुभाग स्तर पर आने वाली समस्या का निराकरण करेगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत अथवा वार्ड बार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
राज्य शासन द्वारा गरीब परिवारों की महिलाओं को परम्परागत ईधनों के साधनों से खाना पकाने में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने, पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ ईधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये यह निर्णय लिया है।
जिला स्तरीय समिति के अंतर्गत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि सदस्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण, सहायक आयुक्त सहकारिता, सेल्स ऑफीसर समस्त गैस कम्पनी तथा जिला आपूर्ति अधिकारी को नोडल बनाया गया है। इसी प्रकार अनुभाग स्तरीय समिति के अंतर्गत समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि सदस्य के रूप में समस्त तहसीलदार, समस्त नायब तहसीलदार, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद तथा समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को नोडल बनाया गया है।
इसके साथ ही ग्राम पंचायत अथवा वार्ड बार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिसमें सचिव एवं रोजगार सहायक (समस्त) संबंधित ग्राम पंचायत, वार्ड प्रभारी (समस्त) नगर परिषद शिवपुरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता /सहायिका (समस्त) संबंधित ग्राम पंचायत/ वार्ड शिवपुरी, विक्रेता शासकीय उचित मुल्य की दुकान समस्त शिवपुरी, गैस वितरक गैस एजेंसी समस्त शिवपुरी शामिल है।
उक्त कर्मचारी अपने अपने ग्राम पंचायत/वार्ड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओ और गैर पीएमयूवाय श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मे पंजीकृत ऐसी लाड़ली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन है उनका निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरवाकर पंजीयन स्थल पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करेंगे। हितग्राहियों की पंजीयन व्यवस्था- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना के पोर्टल पर ऐसी बहनों का पंजीयन किया जाएगा। जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी है। ऐसी बहनें पीएमयूवाय की भी लाभार्थी हो सकती है। पंजीयन का कार्य उन सभी केन्द्रों पर किया जाएगा जहां कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन के लिये इन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जिसमें 450 में घरेलू गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र, आवेदिका की समग्र सदस्य आईडी, गैस कनेक्शन का प्रकार पीएमयूवाई अथवा नॉन पीएमयूवाई, गैस कनेक्शन की डायरी, आधार कार्ड की छायाप्रति शामिल है। पंजीयन में गैस कनेक्शन से संबंधी समस्या होने पर गैस ऐजेन्सी के वितरक से भी संपर्क किया जा सकता है।
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