छर्च थाना द्वारा आबकारी एक्ट में फरार आरोपी की न्यायालय से उद्घोषणा जारी - Shivpuri



शिवपुरी - न्यायायल अविनाश छारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा, न्यायालय के समक्ष परिवाद किया गया है कि छोटू उर्फ कृष्णगोपाल पुत्र साहबसिंह यादव निवासी ग्राम बलारपुर हाल देवरी थाना कस्बा थाना जिला बांरा राजस्थान (नाम, वर्णन और पता ) मैंने धारा 34-2 आबकारी एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त छोटू उर्फ कृष्णगोपाल पुत्र साहबसिंह यादव निवासी ग्राम बलारपुर हाल देवरी थाना कस्बा थाना जिला बांरा राजस्थान (नाम) मिल नहीं रहा है, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि उक्त छोटू उर्फ कृष्णगोपाल पुत्र साहबसिंह यादव निवासी ग्राम बलारपुर हाल देवरी थाना कस्बा थाना जिला बांरा राजस्थान (नाम) फरार हो गया है ( या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है )

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है किछोटू उर्फ कृष्णगोपाल पुत्र साहबसिंह यादव निवासी ग्राम बलारपुर हाल देवरी थाना कस्बा थाना जिला बांरा राजस्थान से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष ) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए तहसील न्यायालय पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. (स्थान) में तारीख 11.09.2023 को हाजिर हो।

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